अरविंद दुगारिया, आगर मालवा- जिले में जिला परियोजना समन्वयक (DPC) के पद पर पदस्थ एवं मूल पद से उच्च माध्यमिक शिक्षक महेश कुमार जाटव के खिलाफ लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने बड़ी कार्रवाई की है। शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, उच्च अधिकारियों के साथ कथित अमर्यादित एवं अनुशासनहीन व्यवहार तथा पदीन दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही के आरोपों के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कई गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है। आदेश के अनुसार 12 सितंबर 2026 को जिला स्तरीय अधिकारियों एवं कलेक्टर के समक्ष जाटव द्वारा कथित रूप से अमर्यादित व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया। इसके बाद 13 सितंबर को ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों को भड़काने, जिला शिक्षा अधिकारी के कक्ष में बिना अनुमति प्रवेश करने तथा शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने संबंधी प्रतिवेदन भी विभाग को प्राप्त हुआ। आदेश में धमकी देने एवं अपमानित करने जैसे आरोपों का भी उल्लेख किया गया है। लगातार सामने आए इन घटनाक्रमों को गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षण संचालनालय ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत महेश कुमार जाटव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए। निलंबन अवधि में जाटव का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, देवास निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। इस कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में दिनभर से चल रहे घटनाक्रम को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
अफसरों से बदसलूकी व सरकारी काम में रुकावट पड़ी भारी! शिक्षकों को भड़काने वाले DPC महेश जाटव निलंबित..











