DPC के बाद अब प्राचार्य केसी मालवीय भी निलंबित! कार्यालय में अभद्रता और सोशल मीडिया पर वीडियो प्रसारित करना पड़ा भारी..

अरविंद दुगारिया, आगर मालवा- जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कथित अभद्र एवं अमर्यादित व्यवहार, घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने और विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध अमर्यादित भाषा में नोटिस देने के मामले में शासकीय हाईस्कूल पालखेड़ी के प्राचार्य केसी मालवीय पर बड़ी कार्रवाई की गई है। उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, शाजापुर निर्धारित किया गया है।
जारी निलंबन आदेश के अनुसार 13 सितंबर 2026 को मालवीय जिला शिक्षा अधिकारी, आगर-मालवा के कक्ष में प्रवेश कर ऊंची आवाज में कथित रूप से अभद्र एवं अमर्यादित व्यवहार किया। इसके साथ ही उक्त घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिसे विभागीय छवि धूमिल करने वाला कृत्य माना गया है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि 1 सितंबर 2026 को जिला शिक्षा अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बिना मालवीय कलेक्टर के समक्ष जनसुनवाई में उपस्थित हुए और आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आगर के सामने आमरण अनशन एवं चक्काजाम का उल्लेख किया गया था। साथ ही आमरण अनशन संबंधी पोस्टर में अपना चित्र लगाकर उसका जनसामान्य में प्रचार-प्रसार किए जाने की बात भी आदेश में दर्ज है। मामला यहीं नहीं रुका। आदेश के मुताबिक 18 अगस्त 2026 को कलेक्टर आगर-मालवा को दिए गए आवेदन में मालवीय ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी/आहरण संवितरण अधिकारी, आगर का प्रभार दिए जाने का उल्लेख किया था। हालांकि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कथित कपटपूर्ण भुगतान संबंधी जांच में दोषी पाए जाने के कारण उन्हें यह प्रभार नहीं दिया गया। इसके बाद 10 सितंबर 2026 को मालवीय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजा गया, जिसमें अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए विभिन्न आरोप लगाए जाने का उल्लेख निलंबन आदेश में किया गया है। विभाग ने इन कृत्यों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत तथा गंभीर कदाचरण की श्रेणी का माना है। इसी आधार पर विभागीय कार्रवाई करते हुए प्राचार्य के.सी. मालवीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान मालवीय का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, शाजापुर रहेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

You cannot copy content of this page